संवाददाता -अशोक मुंडा।
रामगढ़, झारखण्ड। भू-अर्जन में है, भू माफियाओं का बोल-बाला, गरीब लगाते रह जातें हैं चक्कर। सूचना के अधिकार से हुआ, जमीन के भुगतान राशि का खुलासा।
कुजू नयामोड, रामगढ़ बाईपास NH-33 जो बोंगाबार मौजा,में अधिग्रहण जमीन जो आदिवासी खाता है,जिसका खाता संख्या 232, प्लॉट न 1693, रकवा -08 डिसमिल, और प्लॉट 1694 से 0.48 डिसमिल यानि कुल 0.56 डिसमिल जमीन NH-33 के रामगढ़ बाईपास निर्माण में अधिग्रहण हुआ था,जो मौजा बोंगाबार, पोस्ट भरेचनगर सांडी, थाना कुजू मांडू के निवासी सोनवा करमाली पिता स्वo- अकला करमाली के नाम से खतियानी दर्ज है। जिसका नोटिस 29/01/2016 भू-अर्जन रामगढ़ के द्वारा जागेश्वर प्रजापति पिता मोती प्रजापति रैयत कृष्णा करमाली पिता जागो करमाली के नाम से भू-अर्जन वाद संख्या-LR-1/16 के तहत सिविल कोर्ट रामगढ़ में केस चल रहा था,केस चलने दरमियान ही खतियानी रैयत के वंशज जो केस के वादी थे जिनकी मृत्यु 07/12/2022 को हो जाने के बाद कोर्ट के द्वारा रैयत के आश्रित वंशज को नोटिस कर पार्टी नहीं बनाकर कोर्ट में चल रहे केस को बंद कराकर फर्जी तरीके से दूसरे पक्ष जो कुजू थाना अंतर्गत यानि कुंदरिया जिला रामगढ़ के रहने वाले भाजपा नेता जो Jp restrurent के मालिक जागेश्वर प्रजापति के द्वारा रामगढ़ भू अर्जन से 02/07/2022 को 75 लाख 41 हज़ार 239 रूपये उठा लिया गया है।आदिवासी जमीन के वंशज बालेश्वर करमाली के पत्नी धानो देवी ने कहा कि जब मैं सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली तो पता चला कि भू अर्जन से हमारे चाचा ससुर के मूल वंशज को पार्टी नहीं बनाकर गलत तरीके से भुगतान किया गया है, आगे इन्होने कहा कि जो रुपये भुगतान हुए हैं, इसकी सही से जाँच हो, और उसकी कानूनी कार्रवाई के लिए रामगढ़ जिला उपायुक्त और रामगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की मांग की है।