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नरसिंहगढ़ नगर पालिका कर्मचारी भक्ति में हुए भ्रष्टाचार और फर्जी लाइनमैन पर होगी जल्द कार्रवाई, भोपाल संभाग कमिश्नर ने किया पत्र जारी |

 संवाददाता, देवेंद्र सिंह भिलाला                                       दिनांक, 23/03/2025                                                     जिला राजगढ़/मध्य प्रदेश 

राजगढ़ जिले की सभी 14 नगर निकायों पर भी हो सकता है कार्रवाई का असर |

नगर पालिकाओं में क्षमता से अधिक कर्मचारी करते हैं काम घर बैठकर सैलरी लेने वालों की होगी अब छुट्टी |नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार 65% से अधिक (व्यव्य) खर्च करने वाली नगर निकायों के कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं मिल पाती है | क्योंकि कर्मचारी नगर निकाय के संख्या फल के घनत्व के आधार पर सफाई कर्मियों को रख जाना चाहिए किंतु ऐसा ना करते हुए सीएमओ अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिक मात्रा में सफाई कर्मी रखे जाते हैं इसी के कारण अन्यकर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाती है और वहीं दूसरी ओर नगर के कर दाताओं पर भी आर्थिक बोझ समय-समय पर बढ़ाया जाता है जिसके कारण अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार होता है | ताजा घटनाक्रम के अनुसार खिलचीपुर नगर परिषद के द्वारा 28 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थी जिस पर कांग्रेस विधायक भैरोंसिंह शेखावत के द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाया गया था | किरण गुप्ता उपयुक्त (राजस्व)भोपाल संभाग भोपाल मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 1212/145/151 शिकायत शाखा भोपाल 2025/दिनांक 21/02/2025 | नरसिंहगढ़ नगर पालिका में कर्मचारी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार और फर्जी लाइनमैन पर कार्रवाई के संबंध में नगर के जागरूक समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार मुकेश अहिरवार के द्वारा भोपाल संभाग के कमिश्नर महोदय को आईटीआई से प्राप्त सबूत के आधार पर एक लिखित शिकायत दिनांक 10/07/23 श्रीमान के कार्यालय में की गई थी जिस पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली जिसके कारण आवेदक के द्वारा समय-समय पर पत्र व्यवहार के माध्यम से भोपाल संभाग आयुक्त महोदय के कार्यालय भोपाल संभाग को अवगत कराया जाता रहा है | आवेदक के द्वारा लगातार आवेदन के माध्यम से भोपाल संभाग कमिश्नर महोदय को 5 बार स्मरण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं वहीं दूसरी ओर नरसिंहगढ़ नगर पालिका में कर्मचारी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार और फर्जी लाइनमैन की जांच व कार्रवाई की जल्द जांच पूरी कर राजगढ़ कलेक्टर महोदय को भी समय-समय पर पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है जिस पर राजगढ़ कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच की जाकर कमिश्नर कार्यालय भोपाल को जांच भेजी गई इसके संबंध में आवेदक को भी एक पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई जिसका राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय पत्र क्रमांक 438/शिकायत शाखा/2025/दिनांक 13/01/2025 जारी कर राजगढ़ कलेक्टर महोदय के द्वारा आवेदक को सूचना दी गई जिसमें नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ में कर्मचारीयो की भर्ती में हुए भ्रष्टाचार व फर्जी लाइनमैन पर उचित जांच नरसिंहगढ़ (एस डी एम) अनुविभाग (राजस्व) अधिकारी के द्वारा जांच कर राजगढ़ कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई जांच उपरांत राजगढ़ कलेक्टर कार्यालय के द्वारा आयुक्त महोदय को जारी पत्र क्रमांक/6697/शिकायत/2024/दिनांक/16/08/2024 जांच प्रतिवेदन की मूल प्रक्रिया आयुक्त महोदय भोपाल संभाग को मूल पत्र के साथ प्रेषित की गई थी जिसकी सूचना आवेदक को भी पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई गई | राजगढ़ कलेक्टर के सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत आवेदक के द्वारा भोपाल संभाग आयुक्त महोदय को आवेदक के द्वारा राजगढ़ कलेक्टर के पत्र का संदर्भ को दर्शाते हुए पूर्ण स्मरण पत्र श्रीमान आयुक्त महोदय के समक्ष प्रेषित किया गया जिस पर उपायुक्त राजस्व भोपाल संभाग उपयुक्त किरण गुप्ता महोदय के द्वारा दिनांक/21/02/2025/पत्र क्रमांक/1212/145/151/शिकायत शाखा भोपाल/2025/पत्र जारी कर कमिश्नर महोदय के द्वारा नरसिंहगढ़ नगर पालिका में कर्मचारी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार व फर्जी लाइन में के संबंध में राजगढ़ कलेक्टर को कार्यवाही करने के लिए पत्र जारी किया गया जिसमें होने वाली संपूर्ण कार्रवाही के उपरांत आवेदक को भी संपूर्ण कार्रवाही से पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाए | शिकायतकर्ता आवेदक के द्वारा नरसिंहगढ़ नगर पालिका में कर्मचारी भर्ती में हुए भ्रष्टाचार व फर्जी लाइनमैन के संबंध में महत्वपूर्ण व प्रमाणित दस्तावेजो की छाया प्रति भोपाल संभाग राजस्व कमिश्नर कार्यालय को पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी जिस में नरसिंहगढ़ नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ अध्यक्ष व परिषद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने सगे संबंधियों व रिश्तेदारों को नगर पालिका में कर्मचारी के रूप में रखा गया था |नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश की सभी नगर परिषद व नगर पालिका की सीमा में निवास करने वाले सभी नागरिकों से लगभग पांच प्रकार के शुल्क लगाकर/कर वसूल करती है जैसे की - 1 भवन शुल्क/ 2 जल कर/3 हॉट बाजार बैठक शुल्क/4 भूमि शुल्क (खाली प्लाट) 5 निकाय की शासकीय दुकान पगड़ी पर देने के उपरांत प्रति माह प्रत्येक दुकानों से किराया लिया जाता है वह भी शुल्क की श्रेणी में आता है | यह पांच प्रकार के शुल्क नगर के नागरिकों से वसूल किए जाते हैं तो उसके बदले नगर निकाय की सीमा  के निवासी नागरिकों को कितने प्रकार की सुविधाए प्रदान की जाती है इस सवाल पर आज तक किसी भी जिम्मेदार नागरिकों तथा निकाय के (पार्षद) जनप्रतिनिधियों ने सवाल नहीं किया | वहीं दूसरी ओर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है की राजगढ़ जिले की सभी 14 नगर पालिका व नगर परिषद में आजादी से पहले वह आजादी के बाद वर्तमान समय तक नगर निकाय में कितनी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातिया निवास करती हैं (एससी/एसटी) निकाय के रिकॉर्ड अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का संख्या बल कितना है क्या उन सभी अनुसूचित जाति व जनजातीय को उनके संख्या और जाति के आधार पर सभी जातियों को नगर निकायो  के द्वारा नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व दिया जाता है या किसी एक विशेष जाति को ही सर्वाधिक नौकरी में रखा जाता है |अगर बात सीधी वह सरल तरीके से की जाए तो प्रत्येक नगर निकायों में अनुसूचित जाति व जनजाति की कितनी जातियां निवास करती हैं उन सभी जातियों में से किस जाति को नगरी निकाय के द्वारा नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है अक्सर देखने में यह आया है की सफाई कर्मी सफाई की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और सफाई कर्मी की पोस्ट पर भर्ती भी हो जाते हैं किंतु नगर की साफ सफाई व्यवस्था पूर्व की भांति यथावत बनी रहती है क्योंकि वह सफाई की पोस्ट पर काम ना करते हुए अन्य काम करने की मांग करते हैं इसी कारण नगर की सफाई व्यवस्था ठीक से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती है जो व्यक्ति जिस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है वह उसी पोस्ट पर कम करें तभी जाकर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो पाती हैं खास तौर से सफाई व्यवस्थाएं | पालिका अधिनियम 1961 कर्मचारी भर्ती 95 उप धारा 11 कंडिका (क) के अनुसार ऐसे सफाई कर्मी जिनकी अर्धवार्षिक आयु पूर्ण हो चुकी है या सेवा समाप्त (रिटायरमेंट) हो गए है ऐसे कर्मचारियों के परिवार से योग क्षमतावान ईमानदार पढ़ेलिखे वह शारीरिक क्षमताओं से पूर्ण व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित कर कंपटीशन के आधार पर सफाई कर्मी की नौकरियों पर रखा जाना चाहिए किंतु ऐसा ना करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सीएमओ तथा परिषद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक परिवार से एक से अधिक व्यक्तियों को सफाई कर्मीयो की नौकरियों पर रखा गया है नगर पालिका अधिनियम 1961 के द्वारा दिए गए प्रावधानों का सीधा-सीधा उल्लंघन है |भोपाल कमिश्नर महोदय के द्वारा राजगढ़ कलेक्टर को पत्र जारी कर नरसिंहगढ़ नगर पालिका में हुए कर्मचारी भर्ती भ्रष्टाचार व फर्जी लाइनमैन पर कार्यवाही करने के लिए पत्र जारी किया गया है जिस पर आज दिनांक तक राजगढ़ कलेक्टर महोदय के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है |


राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा हमारे द्वारा जांच टीम बनाई गई है जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी |(नोट-भोपाल कमिश्नर के पत्र के आधार पर)

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